करैरा,विक्रय से वर्जित जमीनो के यहां नामातंरण होना भी हुई आम बात
करैरा :-करैरा तहसील क्षेत्र में सेवाप्रदाताओं की मिलीभगत से सब रजिस्ट्रार ऑफिस से विक्रय से वर्जित जमीनों की भी रजिस्टि्रयां की जा रहीं हैं। सेवाप्रदाताओं के बीच आपसी खींचतान के चलते शिकवे शिकायतों होने से विक्रय से वर्जित जमीनों की रजिस्ट्री होने के मामले सामने आए हैं। जिला पंजीयक शिवपुरी ने शिकायत के आधार पर हाल ही में 6 सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी कर जबाव तलब किया है। जबकि रजिस्ट्री कराने के लिए सब रजिस्ट्रार जिम्मेदार है। इसके बाद भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है।
जानकारी के मुताबिक करैरा के धवारा गांव में विक्रय से वर्जित जमीन का सेवाप्रदाता ने ऑनलाइन विक्रय पत्र संपादित करा दिया। दस्तावेज संपादित होने के बाद सब रजिस्ट्रार करैरा द्वारा रजिस्ट्री कर दी। लेकिन नामांतरण की बारी आने पर विक्रय से वर्जित जमीन पर मामला अटक गया। रजिस्ट्री के आधार पर विक्रय वर्जित जमीन का तहसील से नामांतरण नहीं हो पा रहा है। इसी तरह मामौनीखुर्द गांव में भी विक्रय से वर्जित जमीन की रजिस्ट्री हुई है। लेकिन राजस्व खसरे में नामांतरण हो गया है। करैरा में मिलीभगत से विक्रय वर्जित जमीनों के खरीफ फरोख्त चल रही है। इसके अलावा दस्तावेजों में हेरफेर करके रजिस्ट्री शुल्क की चोरी कर सरकार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
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-दो उदाहरण : विक्रय से वर्जित जमीनों की रजिस्ट्री, एक में नामांतरण अटका, दूसरे का हुआ
1- धवारा गांव में पतुआ पाल व मुन्नी पाल की सर्वे नंबर 272/1 रकबा 0.36 हेक्टेयर की रजिस्ट्री उर्मिला बघेल के नाम से प्रेमवती बघेल के नाम से हुई है। जमीन विक्रय से वर्जित है। सेवाप्रदाता दीक्षा साहू की आईडी से रजिस्ट्री संपादित हुई है। राजस्व खसरे में नामांतरण नहीं हुआ है। सब रजिस्ट्रार बरेलिया को अभी सिर्फ नोटिस मिला है।
2- विक्रय से वर्जित जमीन की रजिस्ट्री और तहसील से नामांतरण हो गया
मामौनीखुर्द में महिलाएं साबो आदिवासी, हरी आदिवासी, राजो आदिवासी, फूला आदिवासी की सर्वे नंबर 710/2 रकबा 2.14 हेक्टेयर जमीन की रजिस्ट्री 19 जून 2024 को अर्जुन आदिवासी के नाम से हुई है। खसरे में तहसील से नामांतरण भी हो गया और जमीन विक्रय से वर्जित भी हट गई है।
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- इन छह सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी हुए
रामशरण तिवारी नाम के व्यक्ति ने शिकायत की है कि अवैध तरीके से विक्रय पत्र संपादित किए हैं। जिला पंचायत शिवपुरी ने 9 दिसंबर को करैरा के 6 सेवाप्रदाता कृष्णा पाल, संजीव कुमार जाटव, हेमंत तिवारी, रघुवीरशरण तिवारी, नवप्रवीण धाकड़, कृष्णा पाल को नोटिस जारी किए हैं। कुछ रजिस्टि्रयां के आधार पर संबंधित पर राजस्व नुकसान का उल्लेख करते हुए जबाव मांगा है। जबाव नहीं देने पर कार्रवाई की बात कही है।
-विधानसभा में प्रश्न भी लग चुका
करैरा में रजिस्टि्रयों का मामला तूल पकड़ा है। इसे लेकर विधानसभा में प्रश्न भी लग चुका है। विक्रय से वर्जित जमीनों की रजिस्ट्री और बिना भौतिक सत्यापन के रजिस्ट्री की जा रही हैं। इसे लेकर जबाव मांगा जा रहा है।
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- हेरफेर कर स्टांप शुल्क की भी चोरी चल रही
करैरा तहसील में तीन सर्वे नंबर 2065, 233, 264 राष्ट्रीय राजमार्ग की निर्धारित सीमा को छोड़कर हैं। वर्तमान व पूर्व सालों में तीनों सर्वे नंबरों की ऋण पुस्तिकाएं अलग अलग हैं। सेवाप्रदाता ने पुरानी ऋण पुस्तिका का उपयोग कर दस्तावेज संपादित कराए हैं। जिसकी रजिस्ट्री करा दी। जिससे दो स्लैब की चोरी हुई है। इससे स्टांप व पंजीयन शुल्क मिलाकर 5 लाख रु. से 6 लाख रु. की चोरी हुई है।
- वर्जन :
- जांच में गलत पाए जाने पर कार्रवाई करेंगे
विक्रय से वर्जित जमीन की रजिस्ट्री होने पर नोटिस जारी किया था। सब रजिस्ट्रार करैरा ने जबाव दिया है कि रजिस्ट्री निरस्त कर वापस पहुंच गई है। रजिस्ट्री से जुड़े अन्य मामलों की शिकायत है, जिनमें सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी कर जबाव मांगे हैं। जांच में गलत पाए जाने पर कार्रवाई करेंगे। - दुष्यंत दीक्षित, जिला पंजीयक शिवपुरी
पत्रकार राजेन्द्र गुप्ता
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