कार्यालय सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी भितरवार जिला ग्वापलियर म.प्र.
मारपीट करने वाले आरोपियों को दो दो वर्ष का कठोर कारावास
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भितरवार ने रास्ते के उपर फरियादी लोकेन्द्र के साथ मारपीट करने वाले आरोपीगण बलराम कुशवाह, कल्लू उर्फ कल्याण कुशवाह, दीनदयाल कुशवाह निवासीगण अमरौल थाना चीनौर को धारा 325, 325/34 भादवि के अंतर्गत दो-दो वर्ष के कठोर कारावास एवं 500-500 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया।
घटना की जानकारी देते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री राधावल्लभ शरण भारद्वाज ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि फरियादी लोकेन्द्र सिंह पुत्र कुमेर सिंह कुशवाह निवासी अमरौल ने थाने में आकर रिपोर्ट लेख कराई थी कि दिनांक 19.06.17 को सुबह 9.00 बजे की बात होगी मेरा मकान और दीनदयाल कुशवाह के चबूतरा की छैडी का रास्ता सामिलाती है। जिसमें में सीसी करवाना चाह रहा था इसलिए में और शिवसिंह जगह नाप रहे थे उसी समय दीनदयाल, बलराम, कल्लू कुशवाह ने आकर मुझे सीसी करवाने से रोका तो मेंने कहा सीसी तो होगी और इसी बात पर से मुझे और शिवसिंह को आरोपीगण बुरी-बुरी गालियां देने लगे शिवसिंह ने गाली देने से मना किया ताे दीनदयाल ने गैंती शिवसिंह के सिर में मारी जिससे वह बेहोश हो गया। आरोपीगण कह रहे थे कि सीसी करवाई तो जान से खत्म कर देगें।
उक्त घटना कि रिपोर्ट फरियादी लोकेन्द्र ने पुलिस थाना चीनौर में की थी जिस पर से अपराध क्रमांक 103/17 अंतर्गत धारा 294, 323, 506, 34, 325 भादवि के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
उक्त प्रकरण में विचारण के दौरान आहत शिवसिंह को सिर में अस्थिभंग होने से संबंधित साक्ष्यों पर अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपीगण को धारा 325, 325/34 भादवि के अंतर्गत दोषी पाते हुए , दो-दो वर्ष के कठोर कारावास एवं 500-500 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया ।
प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री राधावल्लभ शरण भारद्वाज के द्वारा की गई ।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
भितरवार जिला ग्वागलियर म.प्र.