विधानसभा आम निर्वाचन-2023 डाक मत पत्र की गिनती के लिये नियुक्त अधिकारियों को किया प्रशिक्षित बताया किन कारणों से डाक मत पत्र होंगे अस्वीकृत और कौन से मत पत्र होंगे स्वीकृत अधिकारियों से कहा गया पूरी पारदर्शिता के साथ करें डाक मत पत्रों की गिनती

विधानसभा आम निर्वाचन-2023 
डाक मत पत्र की गिनती के लिये नियुक्त अधिकारियों को किया प्रशिक्षित 
बताया किन कारणों से डाक मत पत्र होंगे अस्वीकृत और कौन से मत पत्र होंगे स्वीकृत 
अधिकारियों से कहा गया पूरी पारदर्शिता के साथ करें डाक मत पत्रों की गिनती 
ग्वालियर 28 नवम्बर 2023/ डाक मत पत्रों की गणना करने के लिये तैनात किए गए गणना पर्यवेक्षकों व गणना सहायकों को मंगलवार को यहाँ जिला पंचायत के सभागार में प्रशिक्षित किया गया। साथ ही डाक मत पत्रों की निगती की निगरानी के लिये तैनात किए गए माइक्रो आब्जर्वर्स को भी इस अवसर पर प्रशिक्षित किया गया। इस प्रशिक्षण में डाक मत पत्र की गिनती से संबंधित तमाम बारीकियां विस्तारपूर्वक समझाई गईं। डाक मत पत्रों की गिनती के लिए 32 माइक्रो ऑब्जर्वर, 32 गणना पर्यवेक्षक, 64 गणना सहायक और 4 रनर अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। 
प्रशिक्षण में बताया गया कि 3 दिसम्बर को डाक मत पत्रों की गणना प्रात: 8 बजे से शुरू होगी। राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर श्री एस बी ओझा ने प्रशिक्षण के दौरान जानकारी दी कि डाक मत पत्रों की गणना के दौरान  सबसे पहले प्रारूप 13-सी का बड़ा लिफाफा खोला जायेगा। इस लिफाफे में निर्वाचन की घोषणा निर्धारित प्रपत्र 13-ए एवं डाक मत पत्र का लिफाफा 13-बी होगा। यदि बड़े लिफाफे में कोई एक सामग्री मिले तो उसे अस्वीकृत कर सील लगाकर बंडल में रखा जायेगा। 
सर्वप्रथम निर्वाचक की घोषणा प्रारूप 13-ए की संवीक्षा होगी। जिसमें खासतौर पर डाक मत पत्र क्रमांक, निर्वाचक के हस्ताक्षर और अनुप्रमाणनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर देखे जायेंगे। त्रुटि मिलने पर  डाक मत पत्र निरस्त कर सील लगाई जायेगी। 
प्रशिक्षण के दौरान गणना अधिकारियों से कहा गया कि पूरी पारदर्शिता के साथ डाक मत पत्रों की गिनती करें। अर्थात प्रत्याशियों के गणना अभिकर्ताओं की संतुष्टि के साथ डाक मत पत्रों की गिनती को अंतिम रूप दें। 

कुल 21 टेबलों पर होगी डाक मत पत्रों की गिनती 

जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. विजय दुबे ने बताया कि जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में डाक मत पत्रों की गिनती के लिये कुल 21 टेबल लगाई जायेंगीं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र ग्वालियर ग्रामीण में 2 टेबल, ग्वालियर में 5 टेबल, ग्वालियर पूर्व में 6, ग्वालियर दक्षिण में 4, भितरवार में 2 एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र डबरा (अजा) में डाक मत पत्रों की गिनती के लिए 2 टेबल लगाई जायेंगीं। हर गणना टेबल पर एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी, एक माइक्रो ऑब्जर्वर, एक गणना पर्यवेक्षक व दो गणना सहायक तैनात किए जायेंगे। 

डाक मत पत्र अस्वीकृत होने के कारण बताए

राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर श्री एस बी ओझा ने डाक मत पत्र निरस्त होने से संबंधित कारणों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी को मत नहीं दिया गया हो, एक से अधिक उम्मीदवारों को मत दिया हो, मत पत्र नकली अथवा विकृत हो व मत पत्र निर्धारित लिफाफे में नहीं हो तो डाक मत पत्र निरस्त माना जायेगा। साथ ही यदि निर्वाचक की पहचान स्थापित हो रही हो, घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न हों, घोषणा पत्र प्रमाणित न हो, घोषणा पत्र नहीं हो इत्यादि कारणों से भी डाक मत पत्र अस्वीकृत माना जायेगा। घोषणा पर अंकित डाक मत पत्र क्रमांक एवं मत पत्र के लिफाफे पर अंकित मत पत्र क्रमांक में भिन्नता होने पर भी डाक मत पत्र अस्वीकृत माना जायेगा। 

इन परिस्थितियों में डाक मत पत्र मान्य होगा

प्रशिक्षण में बताया गया कि कोई भी मतांकन का चिन्ह होने पर डाक मत पत्र मान्य होगा। साथ ही चिन्ह से स्पष्ट हो कि वह किसे मत देना चाहता है। प्रत्याशी के नियत स्थान पर कहीं भी मतांकन किया हो। एक ही प्रत्याशी के नियत स्थान पर एक से अधिक बार मतांकन किया हो एवं मतांकन का चिन्ह स्पष्ट हो। तो भी डाक मत पत्र मान्य किया जायेगा। 
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