फरवरी 2023/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दीपक गुप्ता के निर्देशन में वर्ष 2023 की 11 फरवरी को आयोजित होने वाली प्रथम नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से आज बैठक का आयोजन किया गया।बैठक में जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती अर्चना सिंह, जिला विधिक सहायता अधिकारी डॉ.वीरेन्द्र कुमार चढ़ार, अधिवक्ता, पैरालीगल वालेंटियर्स आदि उपस्थित थे।प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दीपक गुप्ता ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि न्यायालयों में बढ़ते मुकदमों की संख्या को कम करने हेतु वैकल्पिक समाधान योजना लागू की गई है। जिसके अंतर्गत लोक अदालत आयोजित की जाती है। लोक अदालत के अंतर्गत उभयपक्ष को स्वीकार समाधार मिलता है और अंतिम रूप से मामले का निराकरण हो जाता है। त्वरित, सस्ता, सुलभ न्याय की परिकल्पना लोक अदालत से चरितार्थ होती है और इसी कड़ी में 11 फरवरी को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। जिसमें शिवपुरी जिले में 27 खण्डपीठ गठित की गई है। इन खण्डपीठों में राजीनामा योग्य सभी प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इन खण्डपीठों में पीठासीन अधिकारी के अलावा एक अधिवक्ता और एक पैरालीगल वालेंटियर सदस्य के रूप में मनोनित किए गए है। इस अदालत में मोटर दुर्घटना क्लेम प्रकरण, विद्युत प्रकरण, न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य दीवानी मामले, चेकबाउंस, ऐसे अपराध जो क्षमनीय है, जो न्यायालय की अनुज्ञा से या पक्षकार के विकल्प पर राजीनामा योग्य प्रकरणों का भी निराकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विशेषकर लोक अदालत में निराकृत हुए मामलों का रिविजन नहीं होता है और यदि पक्षकार कोई न्यायशुल्क अदा करता है तो वह शुल्क भी उसे रिफण्ड की जाती है। चेकबाउंस के मामलों में राजीनामा होने पर भी बहुत ही कम रूपए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराई जाती है। ऐसे राजीनामा जो विधि की परिधि में आते है उन सभी मामलों पर लोक अदालत की मोहर लग जाती है और उसमें जो निर्णय पारित किया जाता है वह अंतिम होता है। उन्होंने आमजन एवं पक्षकारों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निराकरण् कराएं। पत्रकार राजेंद्र गुप्ता मो नं8435495303