जिला जनसम्पर्क कार्यालय, मुरैना (म.प्र.) मध्यप्रदेश शासन      समाचार     धोबिनी और कन्हार ग्रामीणों को ड्राई राशन कलेक्टर ने वितरण किया    करीबन एक दर्जन सहरिया गांवों में इसी तरह होगा खाद्यान्न वितरण 

जिला जनसम्पर्क कार्यालय, मुरैना (म.प्र.)
मध्यप्रदेश शासन     
समाचार   
 धोबिनी और कन्हार ग्रामीणों को ड्राई राशन कलेक्टर ने वितरण किया   
करीबन एक दर्जन सहरिया गांवों में इसी तरह होगा खाद्यान्न वितरण 
मुरैना 06 मई 2020/ कोरोना वायरस महामारी के चलते सभी जगह लाॅकडाउन के हालात बनें हुये है। लाॅकडाउन में गरीब एवं दिहाड़ी मजदूरों का ख्याल रखते हुये श्रीमती प्रियंका दास आईएएस कलेक्टर मुरैना बुधवार को पहाडगढ़ विकासखण्ड के सुदूर अंचल धोबिनी, बघेवर, बहराई, देवगढ़, जडेरू, कन्हार के सहरिया परिवारों के बीच पहुंचकर करीबन 300 लोंगो को ड्राई राशन वितरण किया। यह वितरण जौरा जिला प्रशासन, एकता परिसर एवं गांधी सेवा आश्रम जौरा के तत्वाधान में संग्रहित कर वितरण कराया गया। जिसमें आटा, दाल, चावल, तेल, धनियां, मिर्ची, हल्दी, सैवलाॅन साबुन आदि खाद्यान्न सामग्री प्रदान की। इस अवसर पर एसडीएम जौरा श्री नीरज शर्मा, जनपद सीईओ पहाडगढ़ श्री अजय वर्मा, एकता परिसर के गांधी सेवा आश्रम के श्री प्रफुल्ल श्रीवास्तव, उदयभान सिंह परमार, नरेश, संजय, डूगर, कृष्णा, हरिओम और प्रशांत परिहार आदि उपस्थित थे।       
 श्रीमती प्रियंका दास आईएएस कलेक्टर मुरैना ने कहा कि पहाडगढ़ विकासखण्ड में ड्राई राशन आदि वितरण किया गया है, यहां की वितरण व्यवस्था बेहतर पाई गई है। वितरण व्यवस्था में लगाये गये समाजसेवी एवं अधिकारी धन्यवाद के पात्र है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार पहाडगढ़ विकासखण्ड के अलावा सहरिया ग्राम धोंधा, मरा, मानपुर, खिरी, कालाखेत, जडेरू, खडरिया पुरा और खोराखेरी ग्रामों में प्रत्येक दिन एक-एक गांव का चयन कर ड्राई राशन का वितरण किया जायेगा। जिससे लोंगो को आसानी से ड्राई राशन उपलब्ध हो सके। 
 श्रीमती प्रियंका दास आईएएस कलेक्टर ने कहा कि ग्राम धोबिनी में पर्याप्त मात्रा में पयेजल उपलब्ध रहे, इसके लिये एक मोटर पूर्व से लगी हुई है सोलर पम्प का प्रस्ताव ग्राम पंचायत के माध्यम से मुझे उपलब्ध करावें। जिससे शौर्य ऊर्जा के माध्यम से स्वीकृत किया जा सके। ग्रामीणों की मांग पर कलेक्टर ने एक चिकित्सक उपलब्ध कराने का आश्वासन धोबिनी के ग्रामीणों को दिया। उन्होंने कहा कि ओला प्रभावित क्षेत्रों का पटवारी सर्वे करेंगे। किसी भी किसान की सब्जी या फसल क्षति हुई है तो उसका प्रस्ताव पटवारी बनायें। 2 करोड़ 38 लाख रूपये का बजट प्रस्ताव हुआ है। उसमें पहाडगढ़ विकासखण्ड की फसल नुकसानी का प्रस्ताव भी शामिल किया जावे। 
आईएएस कलेक्टर ने ग्राम कन्हार में मध्यप्रदेश आरोग्यम् उप स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण 
 कलेक्टर ने कन्हार भ्रमण पर मध्यप्रदेश आरोग्यम् उप स्वास्थ्य केंद्र कन्हार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपस्थित स्टाॅफ नर्स से टीकाकरण एवं बाहर से आये हुये मजदूरों की जानकारी प्राप्त की तथा उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करने के बारे में भी पूछताछ की। कलेक्टर ने कहा कि पिछले शुक्रवार को टीकाकरण क्यों नहीं किया, इस पर उन्होंने एएनएम के माध्यम से इस शुक्रवार को टीकाकरण करने के निर्देश दिये। 
क्र. 047


 


 



कलेक्टर ने ग्राम पहाडगढ़ मंें ओला प्रभावित क्षेत्र किया निरीक्षण 
मुरैना 06 मई 2020/ विगत दो दिवस पूर्व पहाडगढ़ क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में वर्षा एवं ओलावृष्टि से हुये नुकसान का श्रीमती प्रियंका दास आईएएस कलेक्टर ने टीकाराम कुशवाह के खेत पर पहुंची, जहां खेत में कद्दू, धनियां, लोंकी की फसल नष्ट हुई थी। जहां पर कलेक्टर ने कृषक को ढ़ाढस बंधाया और पटवारी खेतों का सर्वे कर रहे है। जो भी नुकसान हुआ होगा उसका प्रस्ताव शासन को भेजा जावेगा। किसान हताश न हों। नुकसानी का मुआवजा अवश्य मिलेगा। 
क्र. 048
कलेक्टर ने एक करोड़ 30 लाख रूपये से निर्माणाधीन दीपहरा की नलजल योजना का अवलोकन किया 
लोंगो को पेयजल उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता - कलेक्टर 
मुरैना 06 मई 2020/ ग्रीष्मऋतु में सभी को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध हो, इस संबंध में श्रीमती प्रियंका दास आईएएस कलेक्टर ने कैलारस विकासखण्ड के ग्राम दीपहरा में एक करोड़ 30 लाख रूपये की लागत से ढ़ाई लाख लीटर की टंकी निर्माण एवं नलजल योजना का अवलोकन किया। इस दौरान कलेक्टर को ग्राम पंचायत के सरपंच श्री वीरेंद्र त्यागी ने बताया कि टंकी से पानी 2 ग्राम दीपहरा और कल्यानपुरा में पेयजल सप्लाई एक माह से प्रारंभ हो चुकी है, किन्तु पाइप लाइन पुरानी होने के कारण क्षतिग्रस्त है। जिससे पानी लीकेज होकर बर्बाद होता है तथा सही मात्रा में अंतिम छोत तक के व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाता है। इस पर कलेक्टर ने पीएचई के अधिकारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त की और लीकेज पाइप लाइन को शीघ्र दुरूस्त कराने के निर्देश् दिये। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि ग्रीष्मऋतु में लोंगो को पेयजल उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। जो भी पाइप लाइन फूटी हुईं है, उनकी सामग्री ग्वालियर से लाकर पाइप लाइन को दुरूस्त करावें। आज के बाद ग्रामीणों की इस प्रकार की शिकायतें आना नहीं चाहिये। इस अवसर पर एसडीएम जौरा श्री नीरज शर्मा, तहसीलदार नरेश शर्मा, जनपद सीईओ गिर्राज शर्मा सहित पीएचई के एसडीओपी श्री व्यास उपस्थित थे। 
क्र. 049   
सामाजिक दूरी एवं मास्क का प्रयोग करके ही कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है- श्री संदीप सेंगर
मुरैना 06 मई 2020/ मुरैना यूथ अकादमी संस्था द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण से जन समुदाय को बचाने हेतु निरंतर सामुदायिक जागरूकता के साथ-साथ जरूरतमंद व्यक्तियों को निशुल्क मास्क एवं साबुन का वितरण किया जा रहा है। यह मास्क संस्था पदाधिकारी एवं सहयोगी साथियों द्वारा स्वयं सिले जा रहे हैं संस्था सचिव संदीप सेंगर का मानना है कि वर्तमान समय में देश प्रदेश सहित हमारा मुरैना जिला भी कोविड-19 कोरोना वायरस नामक महामारी से जूझ रहा है जिला प्रशासन द्वारा शासन की नीतियों का सफल क्रियान्वयन करने के साथ-साथ गरीब, पीड़ित, असहाय लोगों के लिए किए जा रहे अथक प्रयास सराहनीय एवं प्रशंसनीय है। हम सब का भी दायित्व बनता है कि हम सब हर प्रकार के वह सभी कार्य करें जिससे जन समुदाय को इस महामारी से बचाया जा सके इसी को ध्यान में रखते हुए संस्था पदाधिकारी स्वयं सामाजिक दूरी का पालन करते हुए लोगों से संपर्क कर उन्हें सामाजिक दूरी बनाए रखने तथा लोगों से बात करते समय व घर से बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग करने के साथ-साथ स्वच्छता तथा पोषण संबंधी जानकारी देकर उन्हें जागरूक कर रहे हैं । इस दौरान जरूरतमंद लोगों को मास्क भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं तथा शारीरिक स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए कई परिवारों को सर्फ, साबुन का वितरण भी किया जा रहा है।
क्र. 050


 



मुरैना चाइल्ड लाइन ने जौरा में रुकवाया बाल विवाह
चाइल्ड लाइन 1098 ने प्रशासन के सहयोग से रुकवाया बाल विवाह
मुरैना 06 मई 2020/ विकासखण्ड जौरा में हो रहे बाल विवाह को चाइल्ड लाइन मुरैना ने रुकवाने में कामयाबी हासिल की है। चाइल्ड लाइन टोल फ्री नंबर 1098 मुम्बई के माध्यम से चाइल्ड लाइन मुरैना को सूचना मिली कि जौरा में एक बाल विवाह होने जा रहा है और लड़की की आयु महज 17 वर्ष है। जिसकी 5 मई 2020 को बरात आनी थी।          
 चाइल्ड लाइन मुरैना टीम लीडर ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना के आधार पर टीम ने परियोजना अधिकारी महिला एंव बाल विकास विभाग जौरा, श्री अमित जैन, अघ्यक्ष बाल कल्याण समिति मुरैना एंव श्री नरेन्द्र शर्मा थाना प्रभारी जौरा को अवगत करवाया। इसके बाद संयुक्त टीम लड़की के घर पहुंची जहां लड़की के परिजनों को समझाया गया कि 18 साल से पहले विवाह करने के दुष्परिणाम क्या होते हैं, साथ ही यह भी बताया कि कम उम्र में शादी करने से लडकी व लडके के शारीरिक व मानसिक विकास पर क्या प्रभाव पडता है तथा बाल विवाह करने पर कानून के मुताबिक की जाने वाली कार्यवाही व सजा के बारे में भी जानकारी दी। 
 संयुक्त टीम के समक्ष लडकी के परिजनों ने वमुशिकल बात मानी और 18 वर्ष पूर्ण होने पर ही वे बेटी की शादी करने की बात कहते हुए राजी हुए और लिखित में शपथ पत्र व पंचनामा भी दिया है। तथा इस संबंध में वर पक्ष को भी सूचित कर दिया है कि 5 मई को बरात न लाएं और लडकी के 18 वर्ष पूर्ण होते ही कानूनन की मर्जी से शादी कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान स्थानीय आगंवाडी कार्यकर्ता लड़की व उसके परिजनो पर नजर रखेगी। पिछले तीन महिने से जिले में बाल विवाह को रोकने के लिए चाइल्ड लाइन टीम मुरैना विभाग के साथ मिलकर कार्य कर रही है। अब तक मुरैना जिले में 3 बाल विवाह रुकवा चुकी है, तथा 7 केसो में जाॅच की गई जो कि वालिग पाऐ गये। 
नाबालिगों व उनके परिवारों की हुई काउंसलिंग
 चाइल्डलाइन टीम मुरैना द्वारा लड़की व लड़के के परिवार की काउंसलिंग की गई और बताया कि जब तक लड़की 18 वर्ष और लड़का 21 वर्ष का ना हो जाए तब तक उनकी शादी ना की जाए इसके तहत दोनों ही परिवारों पर चाईल्डलाइन टीम, पुलिस विभाग, महिला बाल विकास की सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा विशेष निगरानी रखी जाएगी यदि शादी की कोई सूचना मिली तो दोनों ही परिवारों पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
क्र. 051
मुरैना जेल में बंदियों की मुलाकात पर पूर्णतः प्रतिबंध 31 मई तक 
मुरैना 06 मई 2020/ उप जेल अधीक्षक जिला मुरैना श्री बाबूलाल शुक्ला ने बताया कि नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव की दृष्टि से जेलोें में परिरूद्ध बंदियों उनके परिजनों एवं निकट संबधियों से मुलाकात सुविधा 5 मई तक प्रतिबंधित की गई थी। जेल मुख्यालय भोपाल के आदेशानुसार कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये बंदियों की मुलाकात 31 मई तक पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।  
क्र. 052     


 


 


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रेरा प्राधिकरण ने कोरोना महामारी के मद्देनजर रियल एस्टेट सेक्टर को दी राहत
पंजीकृत परियोजनाओं को दी 6 माह की छूट
रिर्टन जमा की तारीख भी 30 जून तक बढाई
मुरैना 06 मई 2020/ म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने कोरोना महामारी के कारण रियल एस्टेट सेक्टर पर पडे विपरीत प्रभाव को देखते हुए राहत देने का निर्णय लिया है। इसके मद्देनजर पंजीकृत परियोजनाओं को पंजीयन अवधि में गत 15 मार्च से 6 माह की छूट प्रदान की है। साथ ही बिल्डर तथा ऐजेंट को रिर्टन जमा करने की तारीख भी 30 जून 2020 तक बढाई गई है। प्राधिकरण के इस निर्णय से प्रदेश की पंजीकृत करीब 3000 परियोजनाओं को लाभ मिलेगा। प्राधिकरण का यह निर्णय रियल एस्टेट सेक्टर को पुनर्जीवित करने मे भी सहायक होगा। 
 उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गत 19 फरवरी को कोरोना त्रासदी को फोर्स मेज्योर की श्रेणी मे रखा गया है। साथ ही उद्योगो को इसके प्रभाव से निपटने के लिये अनेक राहत एवं छूट प्रदान की गई है। रिर्जव बैंक ने भी सभी बैंको को उनके द्वारा प्रदाय निश्चित अवधि के ऋण तथा मासिक ईएमआई के भुगतान पर भी तीन महीने की मोहलत देने की अनुमति दी है। आवासीय एवं नगरीय विकास मंत्रालय भारत सरकार के अधिन गठित केन्द्रीय सलाहकार समिति ने भी कोरोना त्रासदी के मद्देनजर प्रोजेक्ट के पंजीकृत को 6 माह का विस्तार प्रदान करने की अनुंशसा की है। इस संबंध में सम्प्रवर्तकों की अनेक संस्थाओं ने भी प्राधिकरण को इस संबंध में राहत देने के लिए अभ्यावेदन दिये गये थे। 
 कोरोना त्रासदी को देखते हुए रेरा प्राधिकरण ने यह माना है कि सम्पूर्ण प्रदेश की ही परियोजनाएं इससे प्रभावित हुई है। प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है कि जिन परियोजनाओं की पूर्णता गत 15 मार्च और उसके बाद होनी थी उनका पंजीयन, समाप्ति दिनांक से 6 माह के लिए बढाया जायें। रेरा में जिन परियोजनाओं के पंजीयन में विस्तार संबंधी आवेदन विचारधीन है उनकी पंजीयन अवधि में 6 माह का अतिरिक्त विस्तार निरूशुल्क दिया जाये। साथ ही जिनके पंजीयन गत 15 मार्च के पहले समाप्त हो गये थे एवं जिनके द्वारा अभी तक विस्तार के लिये प्राधिकरण में आवेदन नही किया गया है। ऐसी परियोजनाओं द्वारा विस्तार चाहे जाने पर उनकी अंतिम वैधता अवधि में भी 6 माह का विस्तार अतिरिक्त रूप से प्रदान किया जायेगा। 
 सम्प्रवर्तक एवं ऐजेंट को जो वैधानिक आवश्यक जानकारियां 31 मार्च या उसके बाद प्रस्तुत करनी थी, उनकी अंतिम तिथि भी 30 जून 2020 तक बढा दी गई है।
इसी प्रकार विस्तार संबंधी आदेश उनसभी क्रेता-विक्रेता अनुबंधों पर भी लागू होगा जो गत 15 मार्च के पहले संपादित हुए है पर जिनकी पूर्णता अवधि 15 मार्च 2020 के बाद नियत है। ऐसे अनुबंधों के लिये सहमत निर्माण अवधि में 6 माह का विस्तार मान्य किया जायेगा। 
क्र. 053 
जिला अस्पताल में की गई स्क्रीनिंग  
मुरैना 06 मई 2020/ जिला अस्पताल में स्क्रीनिंग पाईन्ट पर आने वाले लोगों को कोरोना वायरस से बचाव व रोकथाम के लिए हाथों को 20 सेकिंड तक धोये मास्क लगाये दूरी बनाए रखे वेबजह घर से बाहर न निकले। डिप्टी मीडिया ओफीसर श्रीमती रामलली माहौर द्वारा ने बताया स्वास्थ्य बनाए रखने, बुजुर्ग, गर्भवती महिला, बच्चों की देखभाल करे। पोषण आहार ले नियमित व्यायाम करे, खांसी, जुखाम और बुखार आदि होने पर तुरंत सूचना दे तथा डाक्टर को दिखाये बाहर से आने लोगों की जानकरी दे जिससे कोरोना बायरस से बचाव किया जा सके। 
क्र. 054     
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ग्राम धनू का पुरा (ग्राम सेंथरी) में निषेधाज्ञा प्रभावशून्य की 
मुरैना 06 मई 2020/ श्रीमती प्रियंका दास आईएएस कलेक्टर ने 1 मई 2020 से ग्राम धनू का पुरा (ग्राम सेंथरी) तहसील जौरा में कोविड-19 की गंभीर परिस्थिति ज्ञात होने के फलस्वरूप दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों के अधीन अन्य आदेश होने तक सम्पूर्ण ग्राम में कफ्र्यू लगाया था। 
 श्रीमती प्रियंका दास आईएएस कलेक्टर ने पत्र के माध्यम से बताया कि ग्राम धनू का पुरा (ग्राम सेंथरी) तहसील जौरा में स्वास्थ्यय परीक्षण उपरांत कोविड-19 की गंभीर परिस्थिति निर्मित न होने से आमजन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये कफ्र्यू आदेश की आवश्यकता प्रतीन न होने से 5 मई से निषेधाज्ञा प्रभावशून्य की गई है। 
क्र. 055 
मदिरा एवं भांग दुकानें प्रातरू 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी
मुरैना 06 मई 2020/ प्रदेश में न¨वल क¨र¨ना वायरस के अंतर्गत ज¨नवार वर्गीकृत जिल¨ं में मदिरा एवं भांग की दुकान¨ं के संचालन के निर्देश वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा पूर्व में जारी किये गये हैं। इन निर्देश¨ं के अंतर्गत मदिरा एवं भांग दुकान अब प्रातरू 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी।  
विभाग द्वारा तय समय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन राज्य शासन की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा आज आदेश जारी किये गये हैं।
क्र. 056  
मानसून से पहले बाढ़ संभावित क्षेत्रों में करें पूरी तैयारी
प्रमुख सचिव राजस्व ने सभी कमिश्नर और कलेक्टर को दिये निर्देश
प्रदेश में जुलाई से सितम्बर माह में मानसून के दौरान बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिये सभी इंतजामों को सुनिश्चित करने के लिये कमिश्नर और कलेक्टर को प्रमुख सचिव राजस्व द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं  
मुरैना 06 मई 2020/ राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा है कि ऐसे गाँव की संख्या और क्षेत्र जो वर्षाकाल में बाढ़ की दृष्टि से संवेदलशील क्षेत्र है को चिन्हित किया जाये। इसके साथ ही ऐसी नदियों जिनमें बाढ़ आती है उनकों भी चिन्हित करें। वह नदिया जो प्रदेश सहित अन्य राज्यों में बहती हैं उन पर भी ध्यान रखा जाये। बड़े तालाब और नाले जिनसे बाढ़ आने की संभावना रहती है, उनको भी चिन्हित किया जाये। सभी बड़े बाँधों की सूची तैयार की जाये और जल संसाधन विभाग से इन बाँधों को बाढ़ और अतिवृष्टि को ध्यान में रखकर किये गये सुदृढ़ीकरण के कार्य और जिले में बाढ़ आने के मुख्य कारणों की जानकारी एकत्रित कर शासन को भिजवाएं। जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थित प्राकृतिक जलाशयों और जल निकास की नालियों की साफ-सफाई, तालाबों से अतिक्रमण हटाने और तालाब, नालों और बाँधों के तटबंधों का निरीक्षण कर उनका सुदृढ़ीकरण भी किया जाये।
 बाढ़ की संभावना वाले क्षेत्रों में नागरिकों को सूचना देने के लिये व्यवस्थित प्रणाली बनाई जाये। बाढ़ और अतिवृष्टि के दौरान की जाने वाली आपातकालीन कार्यवाहियों के लिये जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन दल का गठन करें और  जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठके आयोजित की जाएं। आवश्यक सेवाएँ जैसे ऊर्जा, संचार, सड़क और पुल आदि के रख-रखाव की स्थिति की समीक्षा की जाये। सभी विभागों से बाढ़ से निपटने के लिये बनाये गये नोडल अधिकारियों के नाम, पता, दूरभाष, मोबाइल नम्बर, फैक्स और ई-मेल की जानकारी भी पहले से संकलित की जाए। 
 बाढ़ प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का आकलन कर क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुएँ दवाइयाँ आदि का पर्याप्त मात्रा में भंडारण सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ ही बाढ़ की स्थिति में राहत शिविर लगाने की स्थिति पैदा होने पर शिविरों के लिये स्थान आदि भी पहले से तय करा लें। बाढ़ में राहत और बचाव में काम आने वाले उपकरण, नाव, मोटर बोट, रबर बोट आदि की तैयारी पहले से रखें। जिले में उपलब्ध मोटर बोट, रबर बोट आदि उपकरणों का परीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि वह सभी कार्यशील स्थिति में हों। बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव कार्य में जिनकी सेवाएँ ली जाना है उन्हें प्रशिक्षित भी करें। जिला मुख्यालय पर आपदा नियंत्रण केन्द्र की स्थापना करें जो 24 घंटे सक्रिय रहें।  
क्र. 057