साफ-सफाई के लिये सोना-चाँदी की दुकानें खोली जा सकेंगी
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ग्वालियर | 12-मई-2020
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सम्पूर्ण देश में 17 मई तक लॉकडाउन है। लॉकडाउन के संबंध में जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किए गए हैं। विभिन्न व्यवसायिक संगठनों के साथ आयोजित बैठक में दिए गए सुझावों के परिपालन में कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने सराफा व्यवसायी (सोना-चाँदी व्यवसायी) को दुकान की साफ-सफाई के लिये चार घंटे तक दुकान खोलकर सफाई करने की अनुमति दी है।
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने दिनांक 13 मई 2020 बुधवार को सराफा व्यवसायी (सोना-चाँदी व्यवसाई) को प्रात: 8 से दोपहर 12 बजे तक दुकान खोलकर साफ-सफाई करने की अनुमति प्रदान की है। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि व्यवसायी संबंधित सभी प्रतिष्ठान न्यूनतम स्टाफ के साथ बाहर से संस्थान को बंद कर साफ-सफाई कर सकेंगे। संस्थान के मालिक तथा स्टाफ को साफ-सफाई के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि संस्थान केवल साफ-सफाई के लिये खोला जायेगा। क्रय-विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहे
डबरा से घनश्याम बाबा की रिपोर्ट