न्यायालय ने बिजली चोरी के मामले में सुनाई सजा आरोपी को न्यायालय उठने तक
डबरा। बिजली चोरी करना कितना बड़ा अपराध है इसका अंदाजा वही व्यक्ति लगा सकता है जिस को माननीय न्यायालय ने सजा सुनाई मामला बैलगाड़ा थाना क्षेत्र का है जहां ग्राम मूंढरी निवासी द्वारा घर की बिजली चोरी कर जलाई जा रही थी।
शिकायत मिलने पर जब बिजली विभाग के अधिकारियों ने चैकिंग की तो बिजली चोरी पकड़ में आ गई। जिस पर अधिकारियों ने उपभोक्ता के खिलाफ बिलिंग कर राशि जमा करने के आदेश दिए।
लेकिन उपभोक्ता द्वारा बिलिंग की गई राशि जमा नहीं की गई। जिसके चलते अधिकारियों ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण तैयार कर न्यायालय में पहुंचा दिया।
जहां बुधवार को न्यायालय ने बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ता के खिलाफ अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई।
विद्युत वितरण कंपनी की अभिभाषक रामनिवास ने बताया ग्राम मूंढरी थाना बेलगड़ा निवासी देवी सिंह रावत पुत्र सावधान सिंह के घर बिजली विभाग की टीम ने 29 जुलाई 2013 में चैकिंग की थी।
जिसके चलते विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों ने उपभोक्ता के खिलाफ बिजली चोरी का प्रकरण बनाकर 9 हजार 486 रुपए बिलिंग भेजी।
लेकिन उपभोक्ता द्वारा विद्युत वितरण कंपनी की अधिकारियों द्वारा दी हुई बिलिंग की राशि जमा नहीं की गई। जिसके चलते अधिकारियों के द्वारा धारा 135 के तहत माननीय न्यायालय में परिवाद पेश किया गया।
जहां माननीय न्यायालय द्वारा बुधवार को विद्युत डबरा के विशेष न्यायाधीश श्री केशव सिंह के न्यायालय द्वारा बिजली चोरी मामले आरोपी देवी सिंह रावत को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 28 हजार 458 रुपए अर्थदंड दंडित किया है। अर्थदंड न जमा करने की दशा में आरोपी की सजा छह माह बढ़ाई जा सकती है। उक्त प्रकरण पैरवी रामनिवास गुप्ता एडवोकेट द्वारा की गई।