बिजली चोरी करना एक कानूनन जुर्म है, सजा से बचें- महाप्रबंधक 

बिजली चोरी करना एक कानूनन जुर्म है, सजा से बचें- महाप्रबंधक 


 रिपोर्ट/--------- घनश्याम बाबा ब्यूरो चीफ डबरा


डबरा। बिजली चोरी करना कानूनन जुर्म है अगर कोई उपभोक्ता बिजली चोरी में पकडा जाता है तो उस पर भारी अर्थदण्ड के साथ-साथ सजा का भी प्रावधान है इसलिए लोगो को मीटर के आधार पर बिजली का उपयोग करना चाहिए और बिजली को फालतू बर्बाद न करें उसकी उपयोगिता पर ध्यान दें उक्त बात मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक आरकेएस राठौर ने प्रेस को जारी एक विज्ञप्ति में बताया। 


आपसी सहमति से लोक अदालत में होगा निराकरण विद्युत बिलों का......


महाप्रबंधक श्री राठौर ने बताया कि आगामी 14 दिसंबर शनिवार को माननीय न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें बिजली से संबंधित प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति से किया जाएगा जिन उपभोक्ताओं के प्रकरण विभाग एवं न्यायालय में लंबित हैं।


बिजली चोरी में एक उपभोक्ता को हो चुकी है सजा.....


श्री राठौर ने यह भी बताया कि उपभोक्ता लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौता कर बिल का भुगतान करें तथा कानूनी कार्रवाई से बचें उन्होंने बताया कि बिजली चोरी के मामले में 5 दिसंबर को माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी देवी सिंह रावत निवासी ग्राम मूंढरी थाना बेलगड़ा पर 28 हजार 458 रुपए अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जा चुका है मान. न्यायालय ने यह भी आदेश में कहा है कि अगर आरोपी अर्थदंड जमा नहीं करता तो उसे छह माह का कारावास हो सकता है।


कोई भी व्यक्ति दे सकता है बिजली चोरी की गोपनीय सूचना.


बिजली चोरी करना एक अपराध है जो उपभोक्ता बिजली चोरी करते पकडा गया उस पर विभाग की ओर से प्रकरण दर्ज किए जाएंगे उन्होने यह भी कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति बिजली चोरी की सूचना हमारे विभाग के किसी अधिकारी को दी जाती है तो उक्त सूचना को गोपनीय रखा जाएगा।